गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश, प्रशान्त मिश्र के दिशा निर्देश में रायफल क्लब, गाजीपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जनता को सूचना के अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। कामायनी दूबे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी दी। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थो में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। आम जनता को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। जनता के अधिकारों के संरक्षण एवं सरकार की लोकोपकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार आम जनता के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार नागरिकों के मध्य अधिनियम का प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए जनता को सूचना के अधिकार के महत्व की जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी जयप्रकाश कुशवाहा, डाटा एन्ट्री आपरेटर आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सदर, लेखपाल, कानूनगों आदि उपस्थित रहें।
रिपोर्टर - अमित उपाध्याय