बुधवार, 15 दिसंबर 2021

दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड



गाजीपुर। रिश्ते में भतीजी लगने वाली पांच साल की मासूम संग दुष्कर्म करने वाले युवक अंगद राम को स्पेशल जज (पॉक्सो) विष्णुचंद्र वैश्य ने बुधवार को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला नोनहरा थाना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार घटना आठ फरवरी 2019 की है। पीड़ित मासूम अपने घर के सामने खेल रही थी। उसी बीच पड़ोस में रहने वाला नर पिशाच अंगद पहुंचा और मिठाई और बैर खिलाने का लालच देकर उसे कुछ दूर बेर के पेड़ के पास ले गया और अपनी वाली करने लगा। संयोग से पीड़िता के बड़े पिता की बेटी की नजर उस पर पड़ गई। वह शोर मचाई। तब अंगद वहां से भाग गया। अंगद पीड़िता के रिश्ते में चाचा लगता है। वह शादी शुदा है और घटना के बाद से ही जेल में है।
गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज श्रीमान विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त 1- अंगद राम पुत्र झारखण्डे राम नि0 ग्राम फुल्लनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।।

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