गुरुवार, 13 जनवरी 2022

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व पांच लाख का अर्थदंड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को अलीशा इरफान की निर्मम हत्या के मामले में थाना भांवरकोल गांव निवासी पखनपुरा के इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को आजीवन कारावास के साथ 5 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है अभियोजन के अनुसार गांव महमूदपुर ढेबुवा के चौकीदार रामकृत पासवान ने थाना बिरनो में 2 नवम्बर 2019 को सूचना दिया कि राम, श्याम के भठठे के पास झाड़ियों में एक महिला का छत भिच्छत शव पड़ा हुआ है उधर मृतका के भाई अरसद ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन थाना कोतवाली में दिया तब तक वादी को पता चला कि एक महिला का शव थाना बिरनो में पड़ा है वादी ने जाकर शव की शनाख्त किया थाना बिरनो की पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की दौरान विवेचना आरोपी इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

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