सोमवार, 10 जनवरी 2022

दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाया दस वर्ष की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को गूँगी, बहरी एवं अंधी बलात्संग पीड़िता को न्याय देते हुये इस मामले के आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना करीमुद्दीनपुर गांव के लछमनपुर नरायनपुर निवासी भगवान उर्फ कुनी राम ने थाने पर तहरीर दिया कि 19 फ़रवरी 2019 को गांव के ही शाहवांन उसके आँख से अंधी गूँगी लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ कई महीनों से गलत काम करता रहा। इस घटना की जानकारी होने पर वादी ने आरोपी के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए मुकदमे के विवेचक के विरुद्ध उसकी विवेचना में की गई कई लापरवाही को लिखते हुए विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए 1 माह भीतर जवाब मांगा है।

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