गाजीपुर। आगामी विधान सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के तहत जनपद मे कई लोगों को जिला बदर किया गया। जिसमे राजेश कुमार सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र स्व. वंशबहादुर सिंह निवासी भाला थाना-नोनहरा, अभिनन्दन उर्फ गोलू उर्फ गाठी पुत्र लालबहादुर सिंह निवासी गहमर पट्टी भैरोराय थाना-गहमर, पुनीत यादव पुत्र रामभजन निवासी बरहपुर थाना-नन्दगंज, शंकर पाण्डेय पुत्र रविशेखर पाण्डेय निवासी फुल्लनपुर थाना-कोतवाली, अश्वनी वर्मा पुत्र सतेन्द्रनाथ वर्मा निवासी भाला थाना-नोनहरा एवं संतोष चौहान पुत्र दूधनाथ निवासी मलेठी थाना-दुल्लहपुर को 12 जनवरी से ही जिला बदर कर दिया गया है। इसी प्रकार उ.प्र. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत जनपद मे सुनील कुमार सिंह पुत्र सदानन्द निवासी ग्राम उतरौली, थाना- रेवतीपुर एवं रामलाल सिंह यादव पुत्र स्व. मुन्ना सिंह यादव निवासी ग्राम मिठ्ठापारा थाना-जंगीपुर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
मंगलवार, 25 जनवरी 2022
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